शमशाबाद में सांपन नदी पुल से लटेरी जोड़ तक रात 2 बजे से सुबह 9:30 बजे तक चला शोर, समझाइश के बाद भी नहीं माने संचालक
शमशाबाद, विदिशा नई हलचल। दुर्गा प्रतिमा विसर्जन चल समारोह के दौरान नियमों को ताक पर रखकर तेज आवाज में डीजे बजाने वालों पर विदिशा पुलिस ने सख्त कार्रवाई की है। पुलिस अधीक्षक श्री रोहित काशवानी के निर्देशन में शमशाबाद पुलिस ने पाँच बड़े डीजे वाहनों को जप्त किया है, जिनकी कुल अनुमानित कीमत 96 लाख रुपये आंकी गई है। इस मामले में पाँच चालकों और पाँच अज्ञात वाहन स्वामियों के विरुद्ध प्रकरण दर्ज किया गया है।
दिनांक 22 अक्टूबर 2026 को शमशाबाद में विसर्जन चल समारोह के दौरान सांपन नदी पुल से लटेरी जोड़ के बीच मुख्य मार्ग पर पाँच मिनी ट्रकों में लगे डीजे रात करीब 2 बजे से सुबह 9:30 बजे तक अत्यधिक तेज आवाज में बजते रहे। डीजे संचालकों में ध्वनि की तीव्रता बढ़ाने की होड़ लगी हुई थी। रंग-बिरंगी डिस्को लाइटों और तेज शोर से आमजन, राहगीर और आसपास के रहवासी परेशान होते रहे। मुख्य मार्ग पर वाहन खड़े होने से यातायात भी बुरी तरह बाधित हुआ और जनसुरक्षा पर भी असर पड़ा।
पुलिस के अनुसार विसर्जन से एक दिन पूर्व ही सभी झांकी एवं डीजे संचालकों को निर्धारित ध्वनि मानकों, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिशा-निर्देशों और कोलाहल नियंत्रण अधिनियम के नियमों का पालन करने की समझाइश देकर नोटिस तामील कराए गए थे। मौके पर भी कई बार ध्वनि कम करने को कहा गया, लेकिन संचालकों ने नियमों का उल्लंघन जारी रखा। इसके बाद अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्रीमती मोनिका तिवारी, एसडीओपी लटेरी श्री अमरेश बोहरे के मार्गदर्शन तथा थाना प्रभारी शमशाबाद निरीक्षक आशुतोष सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीम ने कार्रवाई कर पाँचों वाहनों को गवाहों के समक्ष जप्त कर थाना परिसर में रखवाया। चालकों के पास डीजे संचालन का कोई वैध दस्तावेज या अनुमति पत्र नहीं मिला।
जप्त वाहनों में MP04 K 5396 कृष्णा डीजे चालक रवि अहिरवार 28 वर्ष निवासी चंदाढाना थाना पथरिया कीमत 18 लाख, MP21 G 2354 डीजे यादव चालक गोविंद सिंह विश्वकर्मा 35 वर्ष निवासी खुजनेर कीमत 17 लाख, MP13 ZR 3924 डीजे यादव खुजनेर चालक धीरव वर्मा 30 वर्ष निवासी कीमाखेड़ी थाना खुजनेर कीमत 18 लाख 50 हजार, MP04 YP 9132 स्वर्णमाला इवेंट चालक दीपेश बलाई 30 वर्ष निवासी साईं बाबा नगर भोपाल कीमत 17 लाख 50 हजार और MP09 GB 3539 डीजे नटराज भोपाल चालक राजेश मेहरा 32 वर्ष निवासी मुबारकपुर थाना परबलिया भोपाल कीमत 25 लाख शामिल हैं।
मामले में अपराध क्रमांक 417/2026 के तहत धारा 285 भारतीय न्याय संहिता, धारा 52/182(A)(4) एवं 130(3)/177 मोटरयान अधिनियम तथा धारा 7/15 मध्यप्रदेश कोलाहल नियंत्रण अधिनियम के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है। सभी चालकों को धारा 35(3) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के नोटिस तामील कराए गए हैं।
कार्रवाई के दौरान कुछ लोगों ने चक्काजाम का प्रयास किया और झांकी संचालकों को उत्तेजित करने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने सूझबूझ और समझाइश से स्थिति नियंत्रित कर ली। इसके बाद दिनांक 23 अक्टूबर को दोपहर करीब 3 बजे तीनों झांकियों का विसर्जन शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराया गया। वर्तमान में क्षेत्र में कानून-व्यवस्था सामान्य है।
विदिशा पुलिस ने आगामी त्योहारों को देखते हुए सभी आयोजकों, डीजे संचालकों और आयोजन समितियों से अपील की है कि धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम नियमों के अनुसार आयोजित करें, डीजे की ध्वनि निर्धारित मानकों के भीतर रखें, सार्वजनिक मार्गों पर आवागमन बाधित न करें और ध्वनि प्रदूषण से बचते हुए शांति एवं सौहार्द बनाए रखने में सहयोग करें। नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध इसी तरह की वैधानिक कार्रवाई लगातार जारी रहेगी









