अजमेर नई हलचल अनिलकुमार, । राजस्थान लोक सेवा आयोग (आरपीएससी) कार्यालय अजमेर की सुरक्षा एवं कानून-व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए आयोग की बाहरी चारदीवारी से 300 मीटर की परिधि क्षेत्र में निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है। जिला मजिस्ट्रेट श्री लोक बन्धु ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत यह आदेश जारी किया है।
जारी आदेश के अनुसार आरपीएससी की बाहरी चारदीवारी से 300 मीटर की परिधि के भीतर आगामी 60 दिनों तक विभिन्न प्रकार के प्रतिबंध प्रभावी रहेंगे। प्रतिबंधित क्षेत्र में पांच या पांच से अधिक व्यक्तियों के एकत्र होकर किसी भी प्रकार का जमाव, धरना, प्रदर्शन अथवा नारेबाजी करने पर रोक रहेगी।
इसके साथ ही इस क्षेत्र में किसी भी प्रकार के ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग की भी अनुमति नहीं होगी। प्रशासन की ओर से यह कदम क्षेत्र में कानून-व्यवस्था बनाए रखने और किसी भी प्रकार की अव्यवस्था की स्थिति को रोकने के उद्देश्य से उठाया गया है।
आदेश में स्पष्ट किया गया है कि निषेधाज्ञा के ये प्रावधान ड्यूटी पर तैनात राजस्थान सशस्त्र पुलिस बल, राजस्थान सिविल पुलिस बल, होम गार्ड तथा राजस्थान लोक सेवा आयोग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों पर लागू नहीं होंगे।
प्रशासन ने प्रतिबंधित क्षेत्र में लागू आदेशों का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं









