अवैध डीजे संचालन पर पुलिस द्वारा दो आरोपियों के विरुद्ध एफ.आई.आर. दर्ज, डीजे वाहन जप्त

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विदिशा नई हलचल
जिले में शांति एवं कानून-व्यवस्था बनाए रखने तथा ध्वनि प्रदूषण पर प्रभावी नियंत्रण के लिए नियम-विरुद्ध डीजे संचालन के विरुद्ध विशेष अभियान चलाया जा रहा है।अवैध डीजे संचालन एवं कोलाहल नियंत्रण अधिनियम के उल्लंघन के विरुद्ध थाना कोतवाली पुलिस को बड़ा बाजार, विदिशा क्षेत्र में नियम-विरुद्ध डीजे संचालन की शिकायत प्राप्त हुई। पुलिस द्वारा मौके पर पहुंचकर डीजे वाहन चालक को समझाइश दी गई, लेकिन उसके द्वारा नियमों का पालन नहीं किया गया।
इस पर थाना कोतवाली में अपराध क्रमांक 568/26, धारा 285 बीएनएस एवं धारा 7/15 मध्यप्रदेश कोलाहल नियंत्रण अधिनियम के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर वैधानिक कार्रवाई की गई।प्रकरण में नामजद आरोपी लक्ष्मी नारायण कुशवाहा, पिता काशीराम कुशवाहा, उम्र 31 वर्ष, निवासी खाई मोहल्ला, वाटर वर्क्स रोड, विदिशा,
देवेंद्र कुशवाहा, पिता मोहर सिंह कुशवाहा, उम्र 28 वर्ष, निवासी राघवजी कॉलोनी, विदिशा को बनाया गया है। नियम-विरुद्ध संचालित डीजे वाहन को धारा 285 बीएनएस के तहत जप्त किया गया।जप्त वाहन को थाना परिसर में सुरक्षार्थ खड़ा कराया गया।
आरोपी वाहन चालक को न्यायालय में उपस्थिति हेतु नोटिस तामील कराया गया इस कार्रवाई में थाना प्रभारी निरीक्षक आनंद राज, प्रधान आरक्षक महेंद्र सिंह, प्रधान आरक्षक दिव्यक्रांति भार्गव, आरक्षक सचिन जाट, आरक्षक अनिदेश सेंगर एवं आरक्षक शिशुपाल सिंह दांगी की महत्वपूर्ण भूमिका रही।
विदिशा पुलिस द्वारा जिले में शांति एवं कानून-व्यवस्था बनाए रखने, ध्वनि प्रदूषण की रोकथाम तथा नियम-विरुद्ध डीजे संचालन के विरुद्ध लगातार प्रभावी कार्रवाई की जा रही है

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